Delhi की Rouse Avenue Court ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने कहा कि लगता है एजेंसी ने मुख्य साजिशकर्ता को ही छोड़ दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट सबूतों के बावजूद भी इस मामले के मास्टरमाइंड को छोड़कर चार्ज शीट दाखिल की गई है। अब CBI इस मामले में अनिल देशमुख की संलिप्तता की जांच कर अपनी स्टेटस रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करे।

इस मामले में जहां पेपर लीक मामले के आरोपियों की सुनवाई 10 जनवरी को होगी वहीं Anil Deshmukh के मामले में जांच रिपोर्ट पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। दरअसल अभिषेक तिवारी और दिलीप डागा और एक अन्य को कथित तौर पर CBI की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के लीक होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर देशमुख के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
Anil Deshmukh पर वसूली का लगा था आरोप

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर एंटीलिया मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिये 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद देशमुख को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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