Delhi Riots के आरोपी ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत मुकदमा चलाए जाने के मामलें में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यूएपीए प्रावधानों को चुनौती देना मुकदमे को रोकने का प्रयास है। हुसैन ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को चुनौती दी है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा UAPA के प्रावधानों को लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका, केवल मामले की सुनवाई को बाधित करने और उसे रोकने की कोशिश है।
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विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है, यह बहुतायत से स्पष्ट है कि याचिका ट्रायल को शॉर्ट सर्किट करने और उसे रोकने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में मंजूरी देने पर डाले गए किसी भी आक्षेप को केवल निचली अदालत द्वारा देखा जा सकता है और यह रिट इस अदालत के दायरे में नहीं आती। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जवाब को रिकॉर्ड में लाए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी।
दरअसल उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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