Lakhimpur Kheri Violence: जिला सत्र न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे Ashish Mishra की जमानत याचिका को वापस कर दिया है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी तकनीकी कारणों के चलते वापस हुई है। वहीं मामले के अन्य आरोपियों अंकित दास, लतीफ, सत्यम, शिवनंदन की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
गौरतलब है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के विरोध में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। Ashish Mishra के काफिले ने किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। जवाबी कार्रवाई में किसानों ने कथित तौर पर तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
Ashish Mishra Lakhimpur-Kheri कांड में शामिल था!
इस मामले को लेकर SIT ने कहा था कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur-Kheri) कांड एक सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर की घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। विवेचना में कहा गया था कि घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की सोची समझी साजिश थी।
मामले की विवेचना के बाद विद्याराम दिवाकर ने खीरी की निचली अदालत को यह जानकारी दी थी। विवेचना के बाद घटना में शामिल आरोपियों पर पहले की कुछ धाराओं को हटा कर IPC की धारा 120b, 307, 34, 326 समेत सशस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़ने का आग्रह किया गया था।
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