Lakhimpur Kheri Violence Case में Ashish Mishra को बड़ा झटका, SC ने जमानत की रद्द

मामले में CJI NV Ramana की अध्यक्षता वाली Supreme Court की बेंच ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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Ashish Mishra Teni Supreme Court
Ashish Mishra Teni

Ashish Mishra Bail Decision: पिछले साल उत्तर प्रदेश के Lakhimpur Kheri में हुई हिंसा के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी और एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मामले में CJI NV Ramana की अध्यक्षता वाली Supreme Court की बेंच ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं आरोपी आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्‍हें HC की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दी थी।

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क्‍या देश छोड़ने वाले हैं Ashish Mishra? Mahesh Jethmalani

Ashish Mishra
Ashish Mishra

इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील Mahesh Jethmalani ने अपील के खिलाफ दलील देते हुए कहा था, “इस स्टेज पर मिनी ट्रायल नहीं हो सकता है। जो हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं… जहां तक सबूतों से छेड़छाड़ की बात है, हमने सुरक्षा मुहैया कराई है। क्या वो देश छोड़ने वाले हैं? बिलकुल नहीं।”

HC के फैसले को किया जाना चाहिए रद्द: Dushyant Dave

याचिकाकर्ताओं के वकील Dushyant Dave ने SC से आग्रह किया था कि मिश्रा को जमानत देने वाले Allahabad HC के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। गवाहों पर कथित हमले की एक घटना का जिक्र करते हुए, वकील दवे ने मामले की एफआईआर पढ़ी थी, “अब जब बीजेपी सत्ता में है, तो देखें कि आपका क्या होता है।” इसके बाद उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, “क्या यह गंभीर मामला नहीं है?”

Supreme Court

आशीष मिश्रा को मिली जमानत याचिका को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों पर गौर नहीं किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लखीमपुर खीरी हिंसा में मृतक किसानों के परिजनों ने दाखिल की थी।

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