Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद केस लिस्ट न करने और बिना किसी आदेश या अर्जी के केस कोर्ट में पेश करने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस बाबत महानिबंधक को नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं संबंधित अनुभाग की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई अब 6 मई को होगी।
Allahabad HC: कोर्ट के आदेश की अवहेलना
ये आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने उदयभान यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि 5 जनवरी 22 को कोर्ट ने केस 25 जनवरी 22 को लिस्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई और केस लिस्ट नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा ऐसा पहले भी देखा गया है कि आदेश के बावजूद केस लिस्ट नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा केस लिस्ट किया गया है,लेकिन पत्रावली पर न तो लिस्ट करने का कोई आदेश है और न ही किसी अर्जी पर कोई आदेश है। फिर भी केस लिस्ट किया गया है।कोर्ट ने महानिबंधक से यह भी पूछा है कि केस लिस्ट करने का क्या सिस्टम या चलन है।
हंडिया विधायक हाकिम लाल के निर्वाचन को चुनौती
हंडिया विधानसभा सीट से निषाद पार्टी और भाजपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में सपा विधायक पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है।
कहा कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ झूठा हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में संपत्ति, बैंक लोन और बैंक डिटेल्स को लेकर सही जानकारी नहीं दी और सत्यता को छिपाकर पेश किया गया। बैंक के साथ मुकदमा और अन्य करोड़ों की संपत्ति को पूरी तरह छिपाया गया है। सपा विधायक हाकिम लाल बिंद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
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