Allahabad HC: शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी बुजुर्ग की जमानत मंजूर

Allahabad HC: कोर्ट ने कहा कि सबूतों व संभावित सजा, सुधारात्मक दंड सिद्धांत एवं अनुच्छेद 21के तहत जीवन के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है

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Allahabad HC
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Allahabad HC:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के आरोपी 70 वर्षीय विश्वनाथ पांडेय की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। याची 20 दिसंबर 21 से जेल में बंद है।ये आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने अधिवक्ता अश्वनी मिश्र को सुनकर दिया है।

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Allahabad High Court

Allahabad HC: याची के वकील ने कहा, उसे झूठा फंसाया

याची के खिलाफ कोतवाली वाराणसी में धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।याची के वकील का कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता की ओर से पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयानों में विरोधाभास है। याची ने कहा वह हमेशा सहयोग करेगा। कोर्ट जब भी बुलाएगा, हाजिर होगा।

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उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों व संभावित सजा, सुधारात्मक दंड सिद्धांत एवं अनुच्छेद 21के तहत जीवन के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है और सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

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