अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA, गृह मंत्रालय ने जारी किया ऑर्डर

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AFSPA
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AFSPA: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ ‘अशांत’ जिलों में अफस्पा को बढ़ाया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने इन क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र यानी कि ‘डिस्टर्ब’ घोषित किया हुआ है। अशांत क्षेत्र वाले राज्यों में कुछ गड़बड़ी होने पर सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत कई कदम उठाने का अधिकार होता है।

AFSPA: इन जिलों में बढ़ाया गया अफस्पा

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई जिले में शनिवार से 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इन सभी इलाकों को पहले ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। बता दें कि इसके पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के 9 जिलों और 4 जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढाया था।

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क्यों लागू किया जाता है ये कानून

पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों व जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 कानून लागू है। यह कानून उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को सुरक्षा बलों को तमाम तरह के खास अधिकार अधिकार दिए गए थे जिससे वह क्षेत्र का रक्षा कर सके और शांति बनाए रख सके। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा व उन्हें राज्य से निकालने के इरादे से आतंकवाद का भयावह दौर शुरू हुआ था। तब कश्मीर में अफस्पा को सितंबर 1990 में लागू किया गया था। इसके पहले कश्मीर में यह लागू नहीं था। वहीं अगस्त 2021 में इसे जम्मू में भी लागू किया गया।

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