Supreme Court: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें अलीपुर के सत्र न्यायालय के गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।याचिका के मुताबिक शमी पर CrPC की धारा 498A और 354 के तहत दर्ज मामले मे 29 अगस्त 2019 को मजिस्ट्रेट कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उक्त आदेश को शमी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी। जहां सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
शमी की पत्नी ने सत्र न्यायालय के आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।अब कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Supreme Court: गेंदबाज पर कई आरोप
मालूम हो कि कोलकाता की एक अदालत ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। करीब 4 वर्ष पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर कई आरोप लगाए थे।हालांकि उनकी पत्नी गुजारा भत्ता राशि को लेकर खुश नहीं थीं। उन्होंने प्रति माह 10 लाख रुपये की मांग भी की थी।
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