Supreme Court: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य के खिलाफ कथित तौर पर खदानों के पट्टे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सोरेन के खिलाफ खनन लीज को लेकर शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
Supreme Court: झारखंड HC को आदेश, याचिकाओं की विश्वसनीयता की जांच हो
इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट को आदेश दिया कि सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई तीनों याचिकाओं की विश्वसनीयता की जांच की जाए।इसके बाद कानून के आधार पर आगे का रास्ता लिया जाए। दरअसल CM हेमंत सोरेन और अन्य को कथित माइनिंग पट्टे दिए जाने की जांच ED कर रही है।
इस मामले में ED ने झारखंड हाईकोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है।CM और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जांच एजेंसी उन्हें नोटिस जारी किए बगैर सीलकवर लिफाफे हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप रही है। साथ ही जांच एजेंसी द्वारा पक्षकारों को दस्तावेज भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने याचिका दाखिल की है।
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