PAN Card Linking Late Fees: 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक

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PAN Card Linking Late Fees
PAN Card Linking Late Fees

PAN Card Linking Late Fees: PAN Card सभी के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसको एक Valid ID Proof भी माना जाता है। दरअसल, वित्त मंत्रालय की नई Policy के अनुसार अब सभी पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आप किसी कारणवश अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करा पा रहा हैं तो आप 31 मार्च के बाद अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस देना होगा।

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PAN Card Linking Late Fees: 31 मार्च है PAN Card लिंक कराने की आखिरी तारीख

PAN Card Linking Late Fees: वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हर एक PAN Card को Aadhar Card से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी 31 मार्च, 2022 तक अपना पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। यदि निर्धारित समय तक पैन कार्ड लिंक नहीं कराया गया तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद भी यदि कोई उस पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको दोषी माना जाएगा।

PAN Card Linking Late Fees: अपना PAN Card ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 
  • होम पेज पर “Link Aadhar” पर क्लिक करें।
  • यहां अपनी डिटेल्स जैसे- पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज कर के “Link Aadhar” पर क्लिक करें।
  • अंत में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।  
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PAN Card Linking Late Fees: ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
  • होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी भरें। 
  • इसके बाद “Link Aadhar Status” पर क्लिक करें।
  • अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।
  • यहां आपको अपना आधार कार्ड नंबर और पैन नंबर डालना होगा।
  • इसके बाद “View Aadhar Link Status” पर क्लिक करना होगा
  • इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।

PAN Card Linking Late Fees: लेट फीस के साथ करा सकते हैं लिंक

अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करा पाएं हैं तो आपको वित्त मंत्रालय की ओर से आगे भी मौका दिया जाएगा। 31 मार्च तक लिंक न करा पाने के लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इसमें अगर आप 31 मार्च के बाद शुरूआती तीन महीने के अंदर लिंक कराते हैं तो आपको 500 रुपये लेट फीस देनी होगी और अगर आप इसे 3 महीने के बाद लिंक कराते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी।

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Income Tax Act की धारा 272B के तहत होगी कार्रवाई

एक धारक के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, यदि धारक के पास एक से अधिक PAN Card होगा तो उस पर Income Tax Act की धारा 272B के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा क्योंकि यह भी एक अहम अपराध है। इससे आपका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

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