मोदी सरकार की नोटबंदी की समीक्षा करेगा Supreme Court, केंद्र और RBI से मांगा हलफनामा

पीठ ने कहा कि जबकि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर 'लक्ष्मण रेखा' से अवगत है, लेकिन फिर भी 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी।

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Supreme Court on Maharashtra Politics
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500 और 1000 का नोट बंद करने के मोदी सरकार के निर्णय और प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। Supreme Court ने बुधवार यानी आज नोटबंदी मामले में सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब मामले में 9 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ने समय की मांग की।

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500 और 1000 का नोट, जिसे बैन कर दिया गया था

कार्यवाही की हुई लाइव स्ट्रीमिंग

बता दें कि न्यायालय में पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। वेबसाइट पर ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ के लिए आइकन बना है जिसे क्लिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा इसे यू ट्यूब पर भी देखा जा सकता है। कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हैं। न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को करेगी। पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के समक्ष कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है।

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नोटबंदी की जांच करनी होगी-Supreme Court

पीठ ने कहा कि जबकि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर ‘लक्ष्मण रेखा’ से अवगत है, लेकिन फिर भी 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि जब तक 1978 में पारित उच्च मूल्य बैंक नोट (नोटबंदी) अधिनियम को उचित परिप्रेक्ष्य में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक यह मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्न भी शामिल हैं, ने कहा कि जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं।

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