Supreme Court: पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में ED की जांच का सामना कर रहे अभिषेक और रुजीरा बनर्जी ने कहा ED जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है।वे कोलकाता में पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए तैयार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा है कि वह अभिषेक और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अब तक सिर्फ एक गवाह है और संभावित आरोपी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि वो चाहें तो पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दे सकता है कि कोलकाता में ED के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जिससे उन्हें पूछताछ करने में दिक्कत न हो।कोर्ट के सवाल पर ED ने जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने ED की मांग स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय कर दी।

Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया था तलब
कोयला घोटाले के मामले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत इन दोनों को ED ने तलब किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुंनौती दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया है कि सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं। जबकि अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
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