Supreme Court: जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी

आरोपी रहमतुल्लाह ने कहा कि मामले में दर्ज FIR को रद्द किया जाए या मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर किया जाए।

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Hijab Controversy: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील की दलील,
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हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा।

दरअसल जजों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कोवई रहमतुल्लाह ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके खिलाफ 19 मार्च को कर्नाटक के विधानसभा पुलिस थाने में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की मांग की है।

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Supreme Court: आरोपी ने एफआईआर रद्द करने की अपील की

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आरोपी रहमतुल्लाह ने कहा कि मामले में दर्ज FIR को रद्द किया जाए या मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर किया जाए।कर्नाटक हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। मदुरै के गोरीपलयम में हुई।

इस घटना के बाद 18 मार्च को मदुरै, तमिलनाडु में FIR दर्ज की गई और 19 मार्च को उसे गिरफ्तार किया गया था।अब वह जेल में है। उसके बाद रहमतुल्लाह पर एक और FIR उसी मामले पर कर्नाटक में भी दर्ज करवाई गई।इसी FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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