Supreme Court: जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि इस मामले को लेकर क्या संबंधित राज्य के ज्यूरिडिक्शन के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है? याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया इस बारे में जानकारी नहीं है।इस पर सीजेआई ने मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे होने के आदेश दिए।कहा तब तक आप इसकी जानकारी कर प्राप्त करें कि क्या हाईकोर्ट में इस मामले पर याचिका दाखिल की गई है?
मामले की सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने उत्तराखंड सरकार से पूछा की वहां के हाईकोर्ट में मामले के क्या स्थिति है?उत्तराखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट कोर्ट को दी गई।सीजेआई ने कहा कि जब नैनीताल हाईकोर्ट पूरे मामले को देख रही है तो यहां सुनवाई का क्या औचित्य है?राज्य सरकार की तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया की केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही हैं।उत्तराखंड सरकार ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से सुनवाई नहीं हुई।याचिकाकर्ता ने कहा कि हम मौलिक अधिकार को लेकर आए हैं।
Supreme Court: नैनीताल हाईकोर्ट का प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश
सीजेआई ने आदेश लिखवाना शुरू किया।उन्होंने कहा कि इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जोशीमठ इलाके में प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए।
सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है।जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर भी हाईकोर्ट में ही सुनवाई की जा सकती है।
हम याचिककर्ता को इजाजत देते हैं कि वो हाईकोर्ट जाना चाहे तो जा सकते हैं।सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट में जोशीमठ के मामले पर लंबित याचिका की सुनवाई में भी इन याचिकाओ में की गई मांग पर भी सुनवाई कर सकता है।सीजेआई ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर भी यही आदेश लागू होगा।
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