Supreme Court:मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ काटे जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी के बावजूद ज्यादा पेड़ काटने की कोशिश करने के लिए लगाया है।हालांकि कोर्ट ने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए 177 पेड़ काटने की अनुमति भी दे दी।
Supreme Court: छात्र ने लगाई पेड़ न काटे जाने की गुहार
Supreme Court: बीते 5 अगस्त को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अक्तूबर 2019 के बाद आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा गया है।कोर्ट ने 24 अगस्त को एमएमआरसीएल को पेड़ न काटने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी दौरान विधि के एक छात्र ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। छात्र के पत्र का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने उसे याचिका में बदल दिया था।
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