सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से उपभोक्ता शिकायतों को बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यस बैंक की ओर से याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जिनकी अंतिम सुनवाई 10 फरवरी को होनी थी।
शिकायत सीपीए के तहत दायर की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने गौर किया गया कि उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के तहत दायर की गई थीं। इसलिए ऐसी शिकायतों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। रिट याचिकाएं इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास के हाई कोर्ट के समक्ष पहले से लंबित थीं।
बांबे हाई कोर्ट के फैसले का करें इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा कि वे इसी तरह की याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 फरवरी के फैसले का इंतजार करें, जिसके बाद वे कानून के अनुसार रिट याचिकाओं के गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलील दी। इस दौरान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सुधीर कुमार गुप्ता ने प्रतिवादियों की ओर से तर्क दिया।
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