Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, SC का अंतरिम आदेश देने से इंकार

Supreme Court: झारखंड हाईकोर्ट के प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच मांग की अर्जी को सुनवाई योग्य मानने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई करेगा।

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Supreme Court on Hemant Soren today
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Supreme Court: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली।हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।झारखंड हाईकोर्ट के प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच मांग की अर्जी को सुनवाई योग्य मानने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई करेगा।

Supreme Court: सत्यता की जांच किए बिना ही आदेश पारित करने का आरोप

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों के तथ्यों को जोड़कर फैसला दिया है।उन्होंने कहा कि 15 FIR दर्ज किए जाने के मामले पर नहीं बल्कि उन दो मामलों की बात कर रहा हूं। जिसमें मामलों की सत्यता की जांच किए बिना ही हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट को मामले को तय करने दीजिए।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामले हैं। यह सब केवल सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है।कोर्ट ने पूछा कि मामले की अगली तारीख क्या है?
रोहतगी ने जवाब दिया कि छुट्टियों में प्रतिदिन के आधार पर इस मामले की सुनवाई हो रही है।आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि इस मामले पर प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जा रही है?मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद करेगा।

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