Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने और प्रशासकों की एक समिति नियुक्त करने का फैसला सुनाया था।यह आदेश तब आया है जब FIFA AFC ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है।
CJI ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA की कमान COA को नहीं सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखा।

Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए CJI ने मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की उपयुक्त बेंच के पास भेज दिया।मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।SG ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। IOA के अपने नियम हैं और हाईकोर्ट का यह आदेश, जिसमें तीन सदस्यीय समिति CoA गठित करने का है। वह उचित नहीं माना जा सकता है।
SG ने कोर्ट को बताया कि IOA के अनुसार, यदि हमारे खेल निकाय का प्रतिनिधित्व एक अनिर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है, तो भारत के ओलंपिक से निलंबित होने की संभावना 99% हो सकती है। इसलिए इस पर विचार किया जाना जरूरी है।
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