Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 25 जुलाई को बैठक हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 हाईकोर्ट में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की गई।कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुवाहाटी, कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा और तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की।
कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 6 वकीलों को जज बनाए जाने की सिफारिश की।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में 13 वकीलों के नामों की सिफारिश की।
कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में नामित किए जाने और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए दो न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की।इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी 2 न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई।इसके अलावा उड़ीसा हाईकोर्ट में एक वकील और दो न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की गई।
Supreme Court: हरियाणा पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के आरक्षण का मामला, कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामले की सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार, राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को करेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर साल 2020 में हरियाणा पंचायती राज कानून में किए गए दूसरे संशोधन और 2021 में हरियाणा पंचायती राज चुनाव में हुए संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि इन कानूनों में संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।याचिका में कहा कि कानून में किया गया संशोधन संविधान के अनुछेद 243 D का उल्लंघन है।
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