Srinivas BV Case:महिला से यौन शोषण मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्रीनिवास बीवी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि एफआईआर में एक महीने की देरी और तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 50 हजार के मुचलके पर रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने श्रीनिवास की याचिका पर असम पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी पर असम की पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने मानसीक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने श्रीनिवास के खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पिछले महीने अंकिता ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी बात और परेशानी भी कही थी।
Srinivas BV Case:श्रीनिवास द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होता है- अंकिता
अंकिता ने ट्वीट कर कहा था,”मैं चार पीढ़ियों की कांग्रेसी हूं। मैं दो बार आंतरिक संगठन से चुनाव लड़ चुकी हूं, बूथ समिति बनाई, पुलिस से पिटाई हूं। मेरी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान से एलएलबी तक, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पीएचडी तक है। हम पार्टी के लिए चुप हैं। लेकिन श्रीनिवास द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होता है।”
उन्होंने आगे कहा था,”वह पिछले छह महीनों से मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर भेदभाव झेल रही हैं।” उन्होंने प्रियंका गांधी को भी घेरते हुए कहा,”प्रियंका गांधी के नारे ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’का क्या हुआ? मैं कैसे इन असुरक्षित माहौल में कार्य कर सकती हूं व किसी अन्य को प्रोत्साहित कर सकती हूं।”
दत्ता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि श्रीनिवास को लगता है कि वह बहुत ही शक्तिशाली हैं और उन्हें बड़े नेताओं का आशीर्वाद है कि वह संगठन में महिला को परेशान और अपमानित कर सकते हैं। अंकिता दत्ता ने कहा था कि वे इस मामले में अपनी पार्टी के रुख का इंतजार कर रही हैं।
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