नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका खारिज, SC जज बोले- ”आप इस तरह की याचिकाओं के साथ क्यों आते हैं?”

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New Parliament House
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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए न कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने एडवोकेट सीआर जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले को वापस ले लिया।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “हम नहीं समझते कि आप इस तरह की याचिकाओं के साथ क्यों आते हैं… हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार करने में रुचि नहीं रखते हैं।”

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने पूछा, “अनुच्छेद 79 उद्घाटन से कैसे संबंधित है?” पीठ ने आश्चर्य जताया कि यह प्रावधान नए भवन के उद्घाटन से कैसे संबंधित है।