OP Chautala: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे ओपी चौटाला को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद पूर्व सीएम ओपी चौटाला जेल से बाहर आ सकेंगे। हालांकि सीबीआई स्पेशल कोर्ट में उनकी 4 साल की सजा रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई फिलहाल जारी रहेगी।
हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में चौटाला की तरफ से कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा जेल में बिता चुके हैं, ऐसे में उनको जेल से रिहा किया जाए। बता दें कि ओपी चौटाला को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से 4 साल की सजा मिली थी जिसके विरोध में ये याचिका दायर की गई थी।
OP Chautala: CBI ने चौटाला की जमानत का किया विरोध
कोर्ट में सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील की तरफ से दलील रखी गई कि वह पहले से ही 5 साल की सजा जेल में बिता चुके हैं। वह वैसे भी जमानत के पात्र हैं क्योंकि हिरासत में रहते हुए उन्हें काफी समय हो गया है। याचिका के निपटारे में फिलहाल काफी समय लगेगा। इस पर सीबीआई की तरफ से वकील अनुपम शर्मा ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने सजा को निलंबित करने का कड़ा विरोध किया है।
OP Chautala: कोर्ट ने ओपी चौटाला का जेल रिकॉर्ड मंगवाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने नोटिस जारी किया था। जिसमें ओमप्रकाश चौटाला की जेल रिकॉर्ड फाइल मांगी गई थी। ताकि याचिका लंबित रहने के दौरान उनकी रिहाई पर फैसला किया जा सके। सीबीआई ने साल 2005 में पूर्व सीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 में दाखिल आरोप पत्र में कहा था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाई है।
CBI की FIR के मुताबिक, ओपी चौटाला ने बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला किया है। जिसमें उन्होंने परिवार और अन्य लोगों की सांठगांठ से आय से अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। यह संपत्ति चौटाला ओर उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई है।
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