दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता ओम प्रकाश चौटाला को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार (22 दिसंबर) को उन्हें दो हफ्ते की पैरोल दे दी।

ओम प्रकाश चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी थी। पिछली सुनवाई में उन्हें हाईकोर्ट ने नए सिरे से उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया था जिसके बाद 21 दिसंबर को यह रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार को इन मेडिकल रिपोर्ट का मुआयना किया चौटाला को दो हफ्ते की पैरोल दे दी।

बता दें कि चौटाला के वकील का कहना था कि उनकी 78 वर्षीय पत्नी स्नेहलता गंभीर रूप से बीमार हैं और सिरसा के अस्पताल में आइसीयू में भर्ती हैं। 82 वर्षीय नेता बीमारी के समय पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। पिछली बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मार्च को चौटाला की पैरोल रद कर दी थी और तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।

14 दिसंबर की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने ओपी चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। दिल्ली सरकार के जवाब में ओम प्रकाश चौटाला के दावों की पुष्टि की गई है। कोर्ट ने 11 दिसंबर को दिल्ली सरकार से तीन दिन में पैरोल पर जवाब मांगा था।

ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका में कहा गया था कि उन्हें पिछली बार पैरोल इस साल की शुरूआत में दी गई थी और वह पैरोल और छुट्टी संबंधित दिशा-निर्देशों और नियमों के मुताबिक पैरोल पाने के हकदार हैं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पिछली बार दी गई पैरोल की तारीख खत्म होने के बाद कम से कम दूसरी बार पैरोल के लिए छह महीने का वक्त बीतना चाहिए। दिल्ली न्यायालय ने एक मार्च को चौटाला की पैरोल रद कर उन्हें तत्काल सरेंडर का आदेश दिया था।

ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 3 अन्य लोग शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

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