Supreme Court: कर्नाटक हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी।वकील देवदत्त कामत और संजय हेगड़े करेंगे मामले पर जल्द सुनवाई। दूसरी तरफ पूरे देश में छात्रों के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू किए जाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है। वकील अश्वनी उपाध्याय ने CJI के सामने मामले को मेंशन करने की जानकारी दी।
इससे पूर्व एक मुस्लिम छात्रा निबा नाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। निबा नाज उन 6 मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल नहीं है, जिसने हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की थी। सभी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
Supreme Court: कल ही कर्नाटक हाई कोर्ट का आया था फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने बीते मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था, कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर जायज पाबंदी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश पर मुहर लगा दी, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दा गई थी। कोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दाखिल याचिकाएं भी खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
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