Mohammad Zubair Gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर को बुधवार को सभी मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया और यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज शाम छह बजे तक मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा।
Mohammad Zubair Gets Bail: सीतापुर केस में पहले ही मिल चुकी है जमानत
कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को सीतापुर केस में अंतरिम जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने अब जो याचिका है उसमें यूपी के 6 FIR रद्द करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें रद्द न करना हो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज FIR के साथ जोड़ दिया जाए।
दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से सभी FIR में जमानत और आगे गिरफ्तारी पर रोक की भी मांग की गई है। इस मामले को लेकर आज याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर और यूपी की वकील गरिमा प्रसाद की ओर से बताया गया कि सभी मामले ट्वीट्स से जुड़े हैं। उनमें एक जैसी कई धाराएं हैं और दिल्ली के मामले में नियमित बेल मिल चुकी है।
Mohammad Zubair Gets Bail: कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि जुबैर ने कई ट्वीट में यूपी पुलिस को टैग कर भाषण देने वालों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन बाद में जुबैर को ही परेशान किया जा रहा है, उसने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। लेकिन इसका विरोध करते हुए विपक्षी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकार नहीं है, उसने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मकसद से सभी ट्वीट किए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने SIT भी बनाई है ताकि पुलिस से कोई कानूनी गलती न हो।
‘सभी केस मिलते जुलते हैं’
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के कोर्ट से अलग-अलग मामलों में बेल मिल जाने के बावजूद याचिकाकर्ता अभी भी कई मामलों में उलझा है। हम सभी मामलों में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दे रहे हैं और याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में FIR रद्द करवाने की याचिका दाखिल कर सकता है। यूपी में दर्ज सभी FIR दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दर्ज केस और यूपी में दर्ज केस मिलते-जुलते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की तरफ से गठित SIT निरस्त की जा रही है। साथ ही कोर्ट की ओर से इस बात का भी आदेश दिया कि इस मामले से जुड़े किसी भी नई FIR में जुबैर की गिरफ्तारी न की जाए।
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