Alt News के सह-संस्थापक Mohammed Zubair को कोर्ट से मिली राहत, इस शर्त पर मिली जमानत

जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका (Bond) और 50 हजार की Surety देनी होगी। जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी।

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Alt News के सह संस्थापक Mohammed Zubair को कोर्ट से मिली राहत, इस शर्त पर मिली जमानत
Alt News के सह संस्थापक Mohammed Zubair को कोर्ट से मिली राहत, इस शर्त पर मिली जमानत

Mohammed Zubair: ऑल्ट न्यूज के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पत्रकार की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जिसके मुताबिक बिना कोर्ट की मर्जी के जुबैर देश छोड़ कर नहीं जा पाएंगे। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका (Bond) और 50 हजार की Surety देनी होगी। जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी।

Alt News के सह संस्थापक Mohammed Zubair को कोर्ट से मिली राहत, इस शर्त पर मिली जमानत
Mohammed Zubair

Mohammed Zubair Bail: विवादित ट्वीट के मामले में थे गिरफ्तार

बता दें कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर अपने एक विवादित ट्वीट को लेकर काफी विवादों में थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि उनके ट्वीट से एक विशेष धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। साल 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इस केस में जमानत के लिए पत्रकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर ये सुनवाई की गई।

इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ- साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विवादित ट्वीट के मामले में 2 जुलाई को पत्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद जुबैर ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

Mohammed Zubair Bail: यूपी में पत्रकार जुबैर के खिलाफ कई मामले दर्ज

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ कई नई धाराएं भी जोड़ी हैं। इन सब मामलों को देखते हुए जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। पत्रकार के खिलाफ यूपी के कई जिलों में शिकायत दर्ज कराई गई है।

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इनमें से 6 मामलों को रद्द करने की अपील जुबैर ने की। जुबैर ने नई याचिका में सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत देने की अपील भी की है। जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

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