जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार(14 दिसंबर) को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 125 करोड़ रुपये जमा करने के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया। यह राशि इसी महीने के अंत तक जमा की जानी है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जयप्रकाश एसोसिएट्स से कहा कि आप हमारे आदेश का पालन करें और हम सर्दियों की छुट्टी के बाद आपको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में जेपी इंफ्राटेक को 275 करोड़ फिक्स डिपॉजिट के रूप जमा करने का आदेश दिया था। जिसमें से कंपनी को 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपये और दिसंबर के अंत तक 125 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। कंपनी ने आज की सुनवाई में 31 जनवरी तक  125 करोड़ रुपये जमा करने का समय मांगा था जिसे देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के सभी डायरेक्टर मौजूद थे। मामले की सुनवाई के दौरान  कोर्ट ने पूछा था कि जेपी ग्रुप में कितने डायरेक्टर हैं। ग्रुप की तरफ से कहा गया कि कुल 13 डायरेक्टर हैं जिनमे 8 स्वतंत्र और 5 प्रमोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 275 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा कराएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों और प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों को घर खरिदारों के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के इलाहाबाद बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की गई थी। एक दिन बाद ही आईडीबीआई बैंक ने जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की कार्यवाही की बहाली के लिए अदालत से गुहार लागाई थी।

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