उत्तर प्रदेश के पू्र्व मंत्री और बीजेपी नेता उपेंद्र तिवारी को 27 साल पुराने मामले में इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ 1996 में थाना कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था।
आपको बता दें कि उनके ऊपर हिंदू हॉस्टल चौराहे पर छात्रों को इकट्ठा करके सड़क जाम कर बलवा कराने का आरोप था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने कर्नलगंज में उपेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने 1996 में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की थी।
मालूम हो कि उपेन्द्र तिवारी बलिया जिले के फेफना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वह 2012 में विधायक चुने गए। फिर इसके बाद उन्होंने 2017 के चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन वे पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हार गए।
मार्च 2017 में, उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाया गया था।