Delhi High Court: DSSSB ने HC को बताया, अब कड़ा और कृपाण लेकर परीक्षा दे सकते हैं सिख अभ्‍यर्थी

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Delhi High Court: दिल्‍ली अधीनस्‍थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसएसबी ने उच्‍च न्‍यायालय को यह जानकारी देते हुए कहा कि सिख समुदाय के प्रतिभागी छात्र परीक्षा में कड़े और कृपाण के साथ बैठ सकते हैं,लेकिन इसके लिए उन्‍हें रिर्पोटिंग समय से कम से कम एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।मुख्‍य न्‍यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्‍यायमूर्ति सुब्रमण्‍यम प्रसाद की पीठ ने डीएसएसएसबी के इस फैसले के मददेनजर दिल्‍ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा दाखिला याचिका का निपटारा कर दिया।पीठ ने कहा कि डीएसएसएसबी की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देश ये स्‍पष्‍ट होता है कि उसने इस बाबत निर्णय किया है। ऐसे में अब कोई अन्‍य आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।

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Delhi High Court: अभ्‍यर्थी के संदिग्‍ध वस्‍तु के साथ मिलने पर नहीं मिलेगी अनुमति

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बोर्ड के संशोधित दिशा-निर्देशों से स्‍पष्‍ट है कि यदि जांच के दौरान कोई छात्र कड़ा या कृपाण में कोई संदिग्‍ध वस्‍तु ले जाते पाया जाता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इससे पहले हाईकोर्ट ने जुलाई में एक सिख समुदाय की महिला प्रतिभागी को कड़े या कृपाण के साथ प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से मना किए जाने को अनुचित करार दिया था।

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