Delhi High Court: शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने के मामले की सुनवाई, HC से कांग्रेस नेता आरफा खान को मिली राहत

Delhi High Court: यह मामला शाहीन बाग इलाके में SDMC की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों पर दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। जिसमें आरफा खान भी शामिल हैं।

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Delhi High Court on Shaheen bagh
Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता आरफा पर दर्ज FIR को लेकर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई।दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करेगा।दरअसल बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने की आरोपी कांग्रेस नेता और वकील आरफा खान ने निचली अदालत के 1 अगस्त को जारी किए गए समन के आदेश को चुनोती दी गई है।हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मामले में दाखिल आरोप पत्र और उससे होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

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Delhi High Court: SDMC की बुलडोजर कार्रवाई का किया था विरोध

यह मामला शाहीन बाग इलाके में SDMC की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों पर दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। जिसमें आरफा खान भी शामिल हैं।शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब कर्मचारी और पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने के लिए साइट पर मौजूद थे। उन लोगों ने SDMC को कार्रवाई नहीं करने दी।

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