Delhi High Court: हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती, HC ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के संबंध में सीबीआई को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होनी तय हुई है।

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Delhi High Court on Om Prakash Chautala

Delhi High Court:दिल्‍ली हाईकोर्ट में गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।इस मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्‍हें 4 साल की सजा सुनाई है। इसी फैसले को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

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Delhi High Court: सीबीआई को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के संबंध में सीबीआई को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होनी तय हुई है।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को 27 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 1e के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया था।

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