Delhi HC : कानून एवं विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के पद पर नियुक्ति के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार को अपने जवाब में बताना है, कि अदालत की ओर से नियुक्ति का आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक पद खाली क्यों है ?
Delhi HC : अगली सुनवाई 24 को तय
हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगा। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार से जुलाई वर्ष 2021 में कानून एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार के पद पर सफल हुए उम्मीदवारों को उक्त पदो पर छह सप्ताह के भीतर बहाल करने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद अभी तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई।हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सफल अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थियों ने कानून एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार के पद पर नियुक्ति नही किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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