अदालत ने जामिया हिंसा के आरोपी Sharjeel Imam को दी जमानत

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Sharjeel Imam

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार JNU के छात्र Sharjeel Imam को जमानत दे दी है। शरजील इमाम को यह जमानत जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में दी गई है। यह मामला 13 और 14 दिसंबर 2019 को जामिया में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि JNU के छात्र इमाम ने 2019 में दो विश्वविद्यालयों में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे और जिसमें उन्होंने कथित तौर पर असम और बाकी पूर्वोत्तर को भारत से “काटने” की धमकी दी थी।

पिछले महीने भी एक मामले में जमानत मिली थी

Allahabad High Court ने पिछले महीने भी शरजील इमाम को एक मामले में जमानत दी थी। High Court ने यह जमानत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में CAA कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में दी थी। जस्टिस सुमित्र दयाल सिंह की बेंच ने शरजील को 27 नवम्बर को जमानत दी थी। शरजील इमाम को यह जमानत 16 दिसंबर 2019 को एएमयू में दिये विवादास्पद भाषण के लिए दी गई थी। जिस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने शरजील के खिलाफ देशद्रोह के तहत केस दर्ज किया था। इमाम इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

जेएनयू से आधुनिक इतिहास में पीजी किया

शरजील इमाम का नाम शाहीन बाग़ प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में भी लिया जाता है। शरजील ने साल 2013 में जेएनयू से आधुनिक इतिहास में पीजी किया था। इसके साथ उसने एमटेक की पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से पूरी की थी।

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