Allahabad High Court ने ललितपुर (Lalitpur) के एक मंदिर की भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह रोक ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर भूमि से पेड़ काटने पर लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता पवन कुमार मिश्र ने बहस की और उन्होंने कहा कि बिना किसी प्राधिकार के मंदिर के पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण को भारी नुक़सान हो रहा है।
14 दिसंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी किन्तु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और अतिरिक्त समय मांगा गया जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय करते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।
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