राज्य के एक हिस्से को ‘मिनी पाकिस्तान’ कहने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज श्रीसानंदा ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

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SC on Controversial Comment by High Court Justice: कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीसानंदा ने कोर्ट रूम में दिए गए अपने विवादित टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है। जिसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने आज यानी बुधवार (25 सितंबर, 2024) को ये केस बंद कर दिया। इस मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जस्टिस श्रीसानंदा ने खुद कोर्ट में वकीलों के सामने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे जारी रखने की जरूरत नहीं समझता है।

बता दें कि जस्टिस श्रीसानंदा ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। हाई कोर्ट जज ने जिस क्षेत्र को लेकर विवादित बयान दिया था वह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसके बाद उनका ये बयान सुर्खियों का हिस्सा बन गया था। हालांकि, उन्होंने कुछ समय बाद अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा था, “मेरा मकसद किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।” कर्नाटक हाई कोर्ट जज ने कोर्ट रूम में मौजूद सभी वकीलों और व्यक्तियों से अपनी विवादित टिप्पणी के लिए क्षमा भी मांगी थी।

CJI ने सभी जजों से की अपील

सीजेआई (CJI) चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के सभी जजों अपनी टिप्पणियों पर संयम बरतने को कहा है। साथ ही सीजेआई ने कहा, “मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के इस दौर में सभी को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जजों को मुकदमे के परे जाकर ऐसी टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है जिससे लोगों को लगे कि वो किसी वर्ग के प्रति भेदभाव का नजरिया रखते हैं।”

मालूम हो कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ ने की, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय शामिल थे। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा 20 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से दो वीडियो पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। जिसमें विवादित टिप्पणी रिकॉर्ड हुई है।