Allahabad HC: शिक्षामित्र के हाथों पिटने वाले प्राथमिक स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया कि शिक्षामित्र ने उसे पीटा और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में विभागीय कार्रवाई कर प्रधानाध्यापक पर अनुशासन व्यवस्था कायम रखने में नाकाम रहने का दोषी करार दे दिया गया।

Allahabad HC: कोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव की याचिका पर राज्य सरकार और बीएसए सिद्धार्थ नगर से जवाब मांगा है।याची का कहना था कि वह खुनियाव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय आगर्दीडीह में कार्यवाहक प्रधानाध्याक है। इसी विद्यालय की शिक्षा मित्र विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहती थी। उसे कई बार ऐसा करने से मना किया गया, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ।
प्रधानाध्यापक ने शिकायत भेजी और रजिस्टर पर एक दिन की छुट्टी चढ़ा दी थी।इसी बात से नाराज शिक्षा मित्र ने विद्यालय के एक अन्य शिक्षक के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक की पिटाई कर दी। आरोप है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कराई और याची को विद्यालय में व्यवस्था सुचारु रूप से न चला पाने का दोषी करार देते हुए दंडित कर दिया। याचिका में जांच रिपोर्ट और दंड के आदेश को चुनौती दी गई है।
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