Allahabad HC: स्केलिंग विवाद को लेकर याचिका दायर, कोर्ट ने PCS 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को भेजा नोटिस

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Allahabad HC

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 परीक्षा को लेकर दायर याचिका में अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक वैकल्पिक विषय लेने वाले अभ्यर्थियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। मामला एक वैकल्पिक विषय लेने वाले अभ्यर्थियों पर स्केलिंग लागू न करने का है। कोर्ट ने कहा सभी का पक्ष सुनकर ही निर्णय दिया जाएगा।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकल पीठ की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया कि पीसीएस 2018 के अभ्यर्थी अखंड प्रताप की ओर से दाखिल याचिका में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई थी। याचिका में दोनों को रद्द करने की मांग उठाई गई है।

Allahab HC 16 Feb NEW 2
Allahabad High Court pic credit google

Allahabad HC: लोक सेवा आयोग ने शर्त का उल्‍लंघन किया

इस पूरे मामले में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में बिना स्केलिंग लागू किए, परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया। जबकि छह जुलाई 2018 को जारी विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू की जाएगी। बावजूद इसके लोक सेवा आयोग ने मनमाने तरीके से अपने ही विज्ञापन में दी गई शर्त का उल्लंघन किया।

Allahabad HC: आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी

इस मामले को लेकर आयोग ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। कमेटी की ओर से 26 फरवरी 2020 को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था, कि कुछ विषयों में अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों में अंतर इतना अधिक नहीं है। ऐसे में आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा कराई और स्केलिंग लागू की।

Allahabad HC: फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने के आरोपी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर

एक अन्‍य मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) के जस्टिस वीके सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को आदेश दिया। कोर्ट ने सहायक अध्यापक आशीष कुमार सिंह की सशर्त अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है। उन्‍हें

25 हजार रुपये के निजी मुचलके भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस याची को रिपोर्ट पेश होने तक जमानत पर रिहा करे। वहीं मामले के विवेचना अधिकारी 3 माह में विवेचना पूरी कर रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने आदेश की प्रति एसएसपी या एसपी को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट में मध्‍यस्‍थता केंद्र शुरू


इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित मध्यस्थता केंद्र कोविड नियमों का पालन करते हुए अब काम करना शुरू कर देगा। इसे अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया था।अब सुलह समझौते से विवादों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी कर दी।

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