Allahabad HC: ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई टली, 30 अगस्‍त के बाद होगी सुनवाई

Allahabad HC: उल्लेखनीय है कि मूल वाद वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर किया गया था। जिसमें उस स्थान पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध किया गया है। इस वाद में दलील दी गई है कि कथित मस्जिद उस मंदिर का हिस्सा है।

0
154
Allahabad HC
Allahabad HC

ज्ञानवापी मंदिर- मस्जिद विवाद की सुनवाई 30 अगस्‍त तक के लिए टल गई है। दरअसल मंदिर के वकील अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई टल गई है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वाराणसी अधीनस्थ अदालत विवादित परिसर का सर्वे कराने व अन्य आदेशों को चुनौती दी गई है।याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। अगली सुनवाई 30अगस्त को होगी।

Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC: 1991 में दायर किया था केस

उल्लेखनीय है कि मूल वाद वाराणसी की जिला अदालत में 1991 में दायर किया गया था। जिसमें उस स्थान पर जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, प्राचीन मंदिर को बहाल करने का अनुरोध किया गया है। इस वाद में दलील दी गई है कि कथित मस्जिद उस मंदिर का हिस्सा है।

Allahabad HC: इससे पूर्व, 8 अप्रैल, 2021 को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौजूदा मामले में नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल, 2021 के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस मामले की आगे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here