Allahabad HC: सेवा पंजिका गायब होने से पिछले 29 वर्ष से नहीं हुआ पेंशन भुगतान,कोर्ट ने मांगा जवाब

Allahabad HC: कोर्ट ने पिछले 29 वर्षों से पेंशन भुगतान नहीं होने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों और याची को पारिवारिक पेंशन न देने के अधिकारियों के रवैये की कड़ी आलोचना की है।

0
164
Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 वर्ष की सेवा के बाद 31 दिसंबर 1993 को सेवानिवृत्त मुख्य खाद्य निरीक्षक को पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी व्‍यक्‍त की है।कोर्ट ने पिछले 29 वर्षों से पेंशन भुगतान नहीं होने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों और याची को पारिवारिक पेंशन न देने के अधिकारियों के रवैये की कड़ी आलोचना की है।एटा और अलीगढ़ की सेवा पंजिका गायब होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।
कोर्ट ने फर्रुखाबाद से सेवानिवृत्त याची के पति के भुगतान की स्थिति की जानकारी के साथ फर्रुखाबाद, एटा और अलीगढ़ के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से तीन दिन में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।पूछा है कि सेवा पंजिका मिले या न मिले, तो भी किस तरीके से परिलाभों का भुगतान किया जाएगा।

Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC: अधिकारी 10 जून को कोर्ट में हों पेश

allahabad HC
allahabad HC

हलफनामा दाखिल न किये जाने की दशा में कोर्ट ने छह अधिकारियों को 10 जून को हाजिर होने का निर्देश दिया।
ये आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सरस्वती देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।मालूम हो कि याची के पति 31 दिसंबर 93 को सेवानिवृत्त हुए।14 दिसंबर 1995 को उनकी मौत हो गई। याची ने सेवानिवृत्ति परिलाभों सहित पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

याची का कहना है कि जनवरी 1994 से ही कोई भुगतान नहीं किया गया। सीएमओ फर्रुखाबाद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा और कहा कि सेवा पंजिका उपलब्ध न होने के कारण पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया जा सका।अलीगढ़ और एटा में तैनाती के दौरान के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। तीनों जिलों के जिलाधिकारी और सीएमओ चुप्पी साधे बैठे रहे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

संबंधित खबरें