Satyendra Jain: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया।सुनवाई के दौरान अदालत ने सत्येंद्र जैन और दो अन्य को जमानत देने से इंकार कर दिया।सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं।” न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
जांच एजेंसी ने वर्ष 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।12 जून से वे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में पिछली सुनवाई 10 नवंबर को हुई थी और तब कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Satyendra jain: जमानत टली
मामले की सुनवाई कर रहे जज दिनेश कुमार शर्मा के लिए उपलब्धता नहीं होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी तय कर दी गई। अदालत ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को फैसला स्थगित करते हुए कहा था कि अभी फैसले की कॉपी तैयार नहीं है।
Satyendra Jain: दो अन्य की याचिका भी खारिज
जानकारी के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विकास ढुल ने सत्येंद्र जैन के साथ ही दो अन्य आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी व्यापारी शरद चंद्र रेड्डी और बेनॉय बाबू को ईडी ने रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।दोनों आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया।
Satyendra Jain ने दायर की याचिका
आप नेता सत्येंद्र जैन ने 30 सितंबर, 2017 को ED के द्वारा PMLA के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग की है।जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में न तो गवाहों को प्रभावित करने और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में हैं।इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि उनको देश छोड़कर भागने का भी खतरा नही हैं।
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