West Bengal Coal Scam: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। रुजीरा बनर्जी पर जांच में शामिल होने से इनकार करने का आरोप है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ शनिवार को वारंट जारी किया है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
West Bengal Coal Scam: नितेश राणा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा द्वारा दायर ईडी की याचिका को पारित करते हुए कहा कि रुजीरा बनर्जी अपने खिलाफ कई समन जारी किए जाने के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही हैं। रुजीरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद अदालत ने मामले को 20 अगस्त, 2022 के लिए टाल दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़ी धन शोधन जांच में राष्ट्रीय राजधानी में पेश होने के लिए जारी समन के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पत्नी रुजीरा बनर्जी के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि वे उन्हें नई दिल्ली न बुलाएं और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही पूछताछ करें।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य के एक राजनेता हैं और वर्तमान में लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, जो पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, दक्षिण 24 परगना निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं और इसलिए एक सम्मानित व्यक्ति और भारतीय राजनीति और समाज का एक प्रमुख सदस्य हैं।
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