Vikram Majithia को अदालत से बड़ी राहत मिली है। Drugs Case में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। Vikram Majithia के वकील डी.एस. सोबती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी गई है। वह परसों सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने जांच में शामिल होंगे और अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
Vikram Majithia केस में पंजाब सरकार को लगा झटका
पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले में वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने बहस की। जानकारी के अनुसार पी. चिदंबरम ने लगभग 45 मिनट तक अपना पक्ष रखा लेकिन अदालत उनकी दलीलों पर सहमत नहीं हुआ।
Charanjit Singh Channi ने कहा था, मजीठिया पर SIT की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है

सीएम Charanjit Singh Channi ने कहा था कि कानून बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि मजीठिया पर एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, जो हाईकोर्ट में जमा करवाई गई है।
वहीं मुख्यमंत्री Charanjit Singh Channi ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा बिक्रमजीत मजीठिया के बचाव को लेकर कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कैप्टन 4 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मजीठिया पर कोई कार्रवाई नहीं की, अब वो उनका बचाव कर रहे हैं। साफ है कि कैप्टन और बिक्रमजीत मजीठिया आपस में मिले हुए हैं।
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