उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना के तहत कोरोना कॉल में अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में के लिए एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता करने के लिए बुधवार को ऐलान कर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित प्रारूप भी हर जिलों में भेज दिया है। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का जांच 15 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिया गया है।
प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी की ओर से आदेश जारी करने के बाद कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता/अनुदान की धनराशि प्रदान की जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पहले या फिर विवाह होने के 90 दिन बाद तक इस योजना में आवेदन करना होगा।
आवेदन बालिकाएं स्वयं या उनके माता/पिता या फिर संरक्षक आफलाइन करेंगे। आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या फिर सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा होगा।
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इसी तरह शहरी क्षेत्रों में लेखपाल के पास या तहसील या फिर सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। बीती दो जून से पहले जिनका विवाह हुआ है, उन्हें इस योजना के तहत अनुदान नहीं दिया जाएगा। सरकार ने दो जून की तिथि इसलिए निर्धारित की है, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अस्तित्व को लाया गया है।