Union Budget 2024 : INCOME TAX में मिडल क्लास को बड़ी राहत, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर लिमिट बढ़ी

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Union Budget 2024 : लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार (23 जुलाई) को इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की है कि नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में ‘स्टैंडर्ड डिडेक्शन’ की लिमिट को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि पहले स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50000 रुपये था, हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इसकी लिमिट 1 लाख तक करेगी।

इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वक्त पर ‘टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स’ यानी TDS न भरना अब अपराध नहीं होगा।  

TAX SLABS 2024-25 : न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत स्लैब में बदलाव किया गया है,जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना ये व्यक्ति को 5 फीसदी टैक्स देना होगा।

7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये इनकम ब्रैकिट में आने वाले टैक्स पेयर्स को 15 फीसदी कर देना होगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के बीच आने वाले इनकम ग्रुप को 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम कमाने वाले लोगों को 30 फीसदी कर देना होगा। बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की सालाना आय पर 87A के तहत कोई कर नहीं देना होगा।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 टैक्स स्लैब

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