Supreme Court: नोएडा पूर्व सीईओ रितु माहेश्वरी को SC से बड़ी राहत, वारंट पर लगाई रोक

Supreme court: वकील रोहतगी ने CJI के सामने मामले को मेंशन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा।

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Noida Ex CEO Ritu Maheshwari

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से नोएडा की पूर्व सीईओ रितु माहेश्‍वरी को बड़ी राहत मिली है। CJI ने CEO के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाई । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट रितु माहेश्वरी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। वकील रोहतगी ने CJI के सामने मामले को मेंशन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहत देने से इनकार कर दिया था।

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Supreme Court: क्‍या था मामला?

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नोएडा के सेक्टर-82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के तहत भूमि अधिग्रहण किया था।जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। वर्ष 1990 में दायर मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया था।

हाईकोर्ट ने ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। मनोरमा को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्किल रेट से दोगुनी दरों पर मुआवजा देने का आदेश दिया था।

प्रत्येक याचिका पर 5-5 लाख रुपये का खर्च आंकते हुए भरपाई करने का आदेश प्राधिकरण को सुनाया था।इसी मामले को लेकर आदेश की अवमानना बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया था।

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