Supreme Court से केरल सरकार को झटका, राज्य में 6 Sept से 11वीं की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने पर लगाई रोक

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Supreme Court ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य में Corona Virus के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया। कोर्ट का कहना है कि कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण केरल की स्थिति चिंताजनक है। कम उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि राज्य में हर दिन करीब 35 हजार मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

इससे पहले SC में एक सितंबर से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो गई है कोरोना वायरस के कारण पिछले 16 महीनों से SC में वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) जारी थी। हालांकि, इस दौरान कोर्ट को सुनवाई के दौरान तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए Supreme court ने फिजिकल हियरिंग की अनुमति दी गई।

फिजिकल हियरिंग के दौरान किन लोगों को जाने की अनुमति

फिजिकल हियरिंग के दौरान जूनियर वकील को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी साथ ही दोनों पार्टियों का एक रजिस्टर्ड क्लर्क को ही कोर्ट रूम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी इसके अलावा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) को शीर्ष अदालत के पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और 1.00 बजे के अंदर वीडियो / टेलीकांफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से संबंधित अदालत के समक्ष पेश होने के लिए अपनी प्राथमिकताएं देनी होगी। और अंतिम सुनवाई मामलों की साप्ताहिक सूची के हर पक्ष की तरफ से एक जूनियर वकील को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

वर्चुअल सुनवाई दौरान होती थी कई तरह की परेशानियां

पिछले 16 महीनों से अब तक Supreme court अपने ही तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों विकसित वीडियो एप के जरिए सुनवाई कर रहा था और वकील इसी के जरिए सुनवाई की प्रक्रिया देख पा रहे थे। वीडियो में एप में आए दिन कोई न कोई परेशानी होती रहती थी। कभी ऑडियो आ रहा है तो कभी वीडियो गायब, कभी सिर्फ वीडियो ही आ रहा है। तो कभी दोनों ही गायब हालांकि, इन सब के बाद अब एक सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू कर दी गई है।

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