लव जिहाद को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश सरकार भी सख्त हो गई है। मध्यप्रदेश में बढ़ते लव जिहाद को लेकर शिवराज सिंह की अगुवाई वाली सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है।

इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना-धमकाना जुर्म होगा। इस बात की जानकारी मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है।

लव जिहाद कानून पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आनेवाले कानून के अनुसार गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 तक सजा का प्रावधान रहोगा। उन्होंने आगे लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी अहम आरोपी बनाया जाएगा।

साथ देने वालों को अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा।

धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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