BJP नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इन्कार करते हुए कहा कि इस मामले में अभी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखी है
इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस मामले में जांच भी नहीं की जा सकती है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा सुवेंदु अधिकारी पर दर्ज आपराधिक मामलो पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनोती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मालूम हो कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु के अंगरक्षक की अस्वाभाविक मौत के मामले की सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी को भी सुवेंदु के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई से रोका गया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की पीठ ने मामले में दखल देने से इंकार किया, लेकिन हाईकोर्ट को मामले का शीघ्र अंतिम निपटारा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इसमें 6 सितंबर, 2021 के कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रतिवादी पक्ष यानी बंगाल पुलिस को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था, लेकिन जांच अधिकारियों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है।
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