कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सी. कर्णन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए सुनवाई के लिए अलग बेंच का गठन किया था। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया और कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। दरअसल, अदालत की अवमानना के मामले में कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच के समक्ष जस्टिस कर्णन के पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अगुवाई वाले बेंच ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया और 31 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

jjन्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वॉरंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानती वॉरंट वेस्ट बंगाल के डीजीपी जमा करें। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस कर्णन को पेश कराने के लिए और विकल्प नहीं बचता ऐसे में 10 हजार रुपये का जमानती वॉरंट जारी किया जाता है।

जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लेटर लिखा है और कहा है कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इस तरह से अवमानना नोटिस की कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस कर्णन ने खुद को दलित बताते हुए ज्यादती किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाया था जिसके तहत उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कोलकाता ट्रांसफर किया गया था। जिसके जवाब में इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि न्यायमूर्ति कर्णन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है और अवमानना के मामले में शीर्ष न्यायालय के नियमों में अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये उसके खिलाफ वारंट जारी करने का प्रावधान है।
दरअसल, जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री से करीब 20 सिटिंग और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। आरोप है कि कर्णन ने पीएम को लेटर लिखकर कई जजों पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर उन्हें पत्र लिखकर जानना चाहा था कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में क्या कार्रवाई हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है।

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