देश में आधार को मुख्य पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किए जाने पर छिड़ी बहस के बीच सरकार ने कुछ वर्ग के लोगों को राहत प्रदान की है। सरकार के नए आदेशानुसार, बुजुर्ग अथवा शारीरिक दिक्कतों की वजह से आधार कार्ड बनवाने में अक्षम लोग अब बैंक में खाता खुलवाने के लिए किसी दूसरी आईडी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस आदेश से साफ है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को बैंक खातों में आधार की अनिवार्यता से सरकार ने छूट दे दी है। बता दें सरकार ने बुधवार को ये नई गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद इस श्रेणी में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, कि ऐसे लोगों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिनका बायोमेट्रिक ठीक से काम नहीं करता है या फिर वो लोग जो शारीरिक रूप से आधार बनवाने में अक्षम है। बताया जा रहा है कि इसके लिए मनी लॉन्डरिंग एक्ट में भी संशोधन किया गया है।

जब इस बारे में आधार पर नियंत्रण करने वाले यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया, कि इस नियम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी उठाने वाले बुजुर्ग, घायल और बीमार बिना किसी परेशानी के बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही इससे ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी असली खाताधारक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी के कारण बैंकिंग सेवाओं से वंचित न होना पड़े।

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बता दें कि फिलहाल आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान मोबाइल नंबर समेत अन्य कई सेवाओं से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

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